सीबीसी: एक नागरिक/ग्राहक/ग्राहक चार्टर
नागरिक/ग्राहक/ग्राहक चार्टर
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003
वेबसाइट: https://cbcindia.gov.in/
जनवरी 2011
इस घोषणापत्र का उद्देश्य हमारे ग्राहक मंत्रालयों तथा विभागों के साथ-साथ सार्वजनिक तथा निजी मीडिया संगठन जो हमारे विज्ञापन जारी करते हैं तथा उन्हें, जो हमारे साथ व्यापार करते हैं तथा जिनकी किसी भी रूप से हमारे साथ भागीदारी करते हैं, उन्हें गुणवत्ता सेवा प्रदान करने में सक्षम होना है।
सरकार की ओर से जनता के लिए सामाजिक संदेशों का निर्विघन प्रचार करना ताकि उन्हें सूचित, शिक्षित तथा सक्षम बनाया जा सके तथा उनके जीवन में परिवर्तन लाना।
सरकार की पहलों, नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में लोगों को सूचित करना:
- प्रेस विज्ञापन
- श्रव्य / दृश्य स्पॉट्स : वृत्तचित्र, जिंगल इत्यादि।
- मुद्रित साहित्य : पोस्टर, पुस्तिकाएं, फोल्डर इत्यादि।
- प्रचार सामग्री की मास मेलिंग
- आउटडोर प्रचार- क्योस्क, होर्डिंग, बैनर, बस पैनल इत्यादि।
- राष्ट्रीय तथा सामाजिक-आर्थिक प्रासंगिकता की विशिष्ट विषय-वस्तु पर प्रदर्शनियां
जो सेवाएं हम प्रदान करते हैं :-
- केंद्र सरकार के लिए नोडल बहु-माध्यम विज्ञापन ऐजेंसी के रूप में कार्य।
- केंद्र सरकार के विभागों को सम्प्रेषण नीतियां/मीडिया योजना तैयार करने में सहायता।
- बाजार में एकमात्र सबसे बड़े मीडिया क्रेता की विशिष्ट स्थिति का प्रयोग करते हुए परिचालन/दर्शकगण को ध्यान में रखते हुए दर तय करके काफी सस्ता मीडिया उपलब्ध कराना।
- सरकारी विज्ञापनों के डिजाइन बनाने/जारी करने के लिए समाचारपत्रों/पत्रिकाओं/टी.वी./रेडियो चैनलों/डिजीटल मीडिया/उभरता हुआ तथा नई मीडिया/ आउटडोर प्रचार ऐजेंसियों/मुद्रकों/निर्माताओं के प्रत्यय-पत्रों को जांच करने के बाद उनका पैनल बनाना।
- मीडिया संगठनों द्वारा जारी विज्ञापनों की जांच करने के बाद ग्राहक की ओर से समयबद्ध भुगतान जारी करना।
क्र.सं. | मुख्य सेवाएं | सेवा प्रदान करने के मानक |
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1 | मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों इत्यादि की ओर से समाचारपत्रों में प्रेस विज्ञापन जारी करना। | ग्राहक से अनुरोध प्राप्त करने के पांच कार्य दिवसों में (ग्राहक से निधि तथा अनुमोदन मिलने के बाद) |
2 | पैनल में शामिल समाचारपत्रों की ग्राहक के बजट में मीडिया योजना तैयार करना | ग्राहक के अनुरोध के 3 दिनों के भीतर |
3 | प्रेस विज्ञापनों का डिजाइन बनाना। | ग्राहक के अनुरोध के 10 दिनों के भीतर |
4 | मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों इत्यादि की ओर से टी.वी./रेडियो चैनलों में टी.वी./रेडियो विज्ञापनों का प्रसारण | ग्राहक से अनुरोध प्राप्त करने के 7 कार्य दिवसों के भीतर (निधि, रचनात्मक तथा अनुमोदन होने पर) |
5 | ग्राहक के बजट के आधार पर श्रव्य-दृश्य अभियान योजना बनाना | ग्राहक के अनुरोध के 10 दिनों के भीतर |
6 | टी.वी./रेडियो विज्ञापनों का निर्माण | ग्राहक के अनुरोध पत्र के दो महीने के भीतर |
7 | पोस्टर/पुस्तिकाएं/फोल्डर/डायरियां/कैलेंडर का मुद्रण | ग्राहक द्वारा विषय वस्तु के अंतिम अनुमोदन के एक महीने के भीतर |
8 | ग्राहक की ओर से आउटडोर प्रचार अभियान का कार्यान्वयन जिसमें क्योस्क, होर्डिंग, बैनर, बस पैनल इत्यादि शामिल हैं। | निधि के हस्तांतरण के साथ ग्राहक के अंतिम अनुमोदन के एक महीने के भीतर |
9 | ग्राहक की ओर से भित्तिचित्र | निधि के हस्तांतरण के साथ ग्राहक के अंतिम अनुमोदन के दो महीने के भीतर |
10 | ग्राहक के बजट के आधार पर आउटडोर अभियान योजना तैयार करना। | ग्राहक के अनुरोध को दो सप्ताह के भीतर |
11 | ग्राहक की ओर से प्रचार सामग्री का वितरण | ग्राहक के द्वारा निधि के हस्तांतरण तथा अंतिम अनुमोदन के एक महीने के भीतर। |
12 | मास मेलिंग स्कंध द्वारा सामग्री के प्रेषण का प्राक्कलन तैयार करना। | ग्राहक के अनुरोध के एक सप्ताह के भीतर। |
13 | मीडिया संगठनों को भुगतान करना। | बिल प्रस्तुत करने के तीन महीने के भीतर। |
14 | पैनल बनाने तथा दर नवीकरण के लिए आए आवेदनों का निपटान | एम्पैनलमेंट सलाहकार समिति की अंतिम बैठक के दो महीने के भीतर। |
15 | ग्राहक को व्यय विवरण उपलब्ध कराना। | अनुरोध के दो सप्ताह के भीतर |
(क) लोक शिकायत अधिकारी का नाम तथा सम्पर्क विवरण :
1. सुश्री मट्टू जे.पी. सिंह, निदेशक, सीबीसी, कमरा नं. 765, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 लोक शिकायत अधिकारी से फोन, ई-मेल, डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जा सकता है।
टेलीफोन नंबर है- 24369560
ई मेल : mattujpsingh[at]rediffmail[dot]com
व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बुधवार को बिना किसी पूर्व अनुमति के सांय 3 से 4 बजे के बीच।
2. महानिदेशक (सीबीसी) बुधवार को जनता से मिलते हैं, उनसे उनके कक्ष में सांय 3 से 4 बजे के बीच पूर्व अनुमति लेकर मिला जा सकता है (दूरभाष : 24369597)
3. यदि शिकायतकर्त्ता सीबीसी के लोक शिकायत अधिकारी के जवाब से सहमत नहीं हैं तो वह मामले को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लोक शिकायत अधिकारी के पास ले जा सकता है, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया हैः
खुर्शीद अहमद गनई। संयुक्त सचिव (पी एंड ए)
कमरा नंबर 657, 'ए' विंग, शास्त्री भवन
डॉ. राजेंद्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली - 110001
फोन : 23384453(O) 24654283(R)
(ख) शिकायत दर्ज करने के लिए सहायता नम्बर/वेबसाइट यू आर एलः शिकायत महानिदेशक, सीबीसी के पास dgdavp@nic.in अथवा अपर महानिदेशक के पास adg.davp@nic.in अथवा शिकायत अधिकारी के पास दर्ज करवा सकते हैं।
(ग) शिकायत दर्ज करने वाले व्यक्ति द्वारा अपेक्षित जवाब : लोक शिकायत अधिकारी द्वारा शिकायत के निवारण के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा बनाई जाती है।
(घ) निवारण की समय सीमा : शिकायत दर्ज करने के दो महीने के भीतर।
(क) केंद्र सरकार के मंत्रालय तथा विभाग।
(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा स्वायत्त निकाय
(ग) सीबीसी के पैनल पर समाचार पत्र/पत्रिकाएं/टीवी और रेडियो चैनल/मल्टी-मीडिया और प्रिंट रचनात्मक एजेंसियां/आउटडोर प्रचार एजेंसियां/मुद्रक ।
(घ) भारत के नागरिक जिनमें करदाता भी शामिल हैं।
1) नई दिल्ली में उत्तरदायित्व केंद्र :
अभियान स्कंध - प्रचार अभियानों के समन्वय के लिए
विज्ञापन स्कंध - प्रेस विज्ञापनों को जारी करने के लिए
मुद्रित प्रचार स्कंध- मुद्रित प्रचार सामग्री के मुद्रण के लिए।
समन्वय स्कंध - समाचारपत्रों/पत्रिकाओं के दर निर्धारण तथा पैनल बनाने के लिए।
श्रव्य/दृश्य स्कंध- श्रव्य/दृश्य कार्यक्रमों एवं स्पॉट्स का निर्माण तथा जारी करना/टीवी रेडियो चैनलों का पैनल बनाने के लिए।
आउटडोर प्रचार स्कंध- आउटडोर प्रचार सामग्री का निर्माण तथा प्रदर्शन।
प्रदर्शनी स्कंध- प्रदर्शनियों की संकल्पना बनाने तथा प्रदर्शनी लगाने के लिए।
मास मेलिंग स्कंध- प्रचार सामग्री का वितरण करने के लिए।
डी.टी.पी. सुविधायुक्त स्टूडियो-वर्ड प्रोसेसिंग तथा डिजाइनिंग के प्रयोजनों के लिए।
लेखा स्कंध- बिलों की प्रोसेसिंग के लिए।
प्रशासन स्कंध- प्रशासनिक तथा लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करने के लिए।
आई.टी.स्कंध- वेबसाइट, कम्प्यूटरों तथा साफ्टवेयर के रख-रखाव में सहायता प्रदान करने के लिए।
2) नई दिल्ली से बाहर उत्तरदायित्व केंद्र :
दक्षिणी तथा पूर्वी क्षेत्रों में निदेशालय की गतिविधियों का समन्वय करने के लिए दो क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः बैंगलोर और गुवाहाटी में हैं :-
(क) नताशा डिसूजा, निदेशक
सीबीसी, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
'सी'विंग, भूतल,
केंद्रीय सदन, कोरमंगला
बेंगलुरु- 560034
(ख) एस किशन रत्नानी, उप निदेशक
सीबीसी, सू. तथा प्र. मंत्रालय,
मकान नं. 4, नवगिरी रोड,
चांदमारी, गुवाहाटी-781003
3) प्रदर्शनी स्कंध की 32 क्षेत्रीय प्रदर्शनी इकाइयां हैं जिसमें मोबाइल प्रदर्शनी वैन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शनियों के डिजाइन तैयार करने तथा उन्हें लगाने में प्रदर्शनी प्रभाग की सहायता करने के लिए चेन्नई में एक क्षेत्रीय प्रदर्शनी वर्कशाप है तथा गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी किट उत्पादन केंद्र है।
(क) यह सुनिश्चित करना कि सीबीसी द्वारा दिए गए प्राक्कलन के आधार पर सभी गतिविधियों के लिए निधि अग्रिम रूप में हस्तांतरित हो गई है।
(ख) प्रकाशन/श्रव्य / दृश्य/ आउटडोर प्रचार/मुद्रण के लिए सभी रचनात्मक का अनुमोदन समय पर देना।
(ग) यह सुनिश्चित करना कि सीबीसी को मुद्रित विज्ञापनों को प्रकाशित करने के लिए कम से कम 5 कार्य-दिवस मिलें तथा टीवी/रेडियो अभियानों के प्रसारण के लिए 7 कार्य-दिवस मिलें।
(घ) यह सुनिश्चित करना कि पिछली अवधि में जारी विज्ञापनों के सभी बकाया बिलों की निकासी हो गई हो।
(ड.) भारत सरकार की विज्ञापन नीति पर दृढ़ रहना चाहे वे समाचारपत्रों अथवा टी.वी./रेडियो चैनलों के लिए हों,तथा किसी विशिष्ट समाचारपत्र अथवा चैनल या संगठन के प्रति अनुग्रह न दर्शाए।
सीबीसी अपने ग्राहकों तथा मीडिया संगठनों, जो इसके विज्ञापन जारी करते हैं, के परामर्श के आधार पर इस घोषणापत्र की समीक्षा वार्षिक आधार पर करता है। इस घोषणापत्र की अगली समीक्षा प्रकाशित होगी।